भारत में वरीयता क्रम (भारत में प्रोटोकॉल सूची): भारत सरकार द्यारा विभिन्न पदाधिकारियों और अधिकारियों का वरीयता क्रम निर्धारित किया गया है। जिसे हम प्रोटोकॉल कहते है। भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय के माध्यम से वरीयता सूची जारी की जाती है। जिसका पालन गृह मंत्रालय द्वारा होता है। इस प्रोटोकॉल सूची में कुल 26 पदों को शामिल किया गया है| यह सूची अपनी बुद्धिमत्ता के साथ ही विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं के लिए काफी उपयोगी है।
1. राष्ट्रपति
2. उप-राष्ट्रपति
3. प्रधानमंत्री
4. राज्यों के राज्यपाल अपने-अपने राज्य में
5. भूतपूर्व राष्ट्रपति
5(क). उप प्रधानमंत्री
6. भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष
7. केन्द्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्य में, उपाध्यक्ष, योजना आयोग, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता
7(क). भारत-रत्न से सम्मानित व्यक्ति
8. भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त राज्यों के मुख्यमंत्री अपने- अपने राज्य से बाहर
9. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
9(क). मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के नियंत्राक और महालेखा परीक्षक
10. राज्यसभा के उप-सभापति, राज्यों के उप-मुख्यमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य, केन्द्र के राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय में रक्षा सम्बन्धी मामलों के लिए कोई अन्य मंत्री
11. भारत के महान्यायवादी (एटार्नी जनरल), मंत्रिमंडल के सचिव, उप-राज्यपाल अपने-अपने केन्द्रशासित प्रदेशों में
12. जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष
13. भारत स्थित विदेश के असाधारण दूत तथा पूर्णाधिकारी मंत्री
14. राज्यों के विधानमंडलों के सभापति और अध्यक्ष अपने-अपने राज्य में, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश अपने-अपने क्षेत्रधिकार में
15. राज्यों के मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री अपने-अपने राज्य में, केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद अपने-अपने केन्द्रशासित प्रदेशों में, केन्द्र के उप-मंत्री
16. लेफ्टिनेंट जनरल अथवा समान उनके समान रैंक वाले स्थानापन्न सेनाध्यक्ष,
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17. केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश अपने-अपने क्षेत्रधिकार से बाहर, उच्च न्यायालयों के अवर न्यायाधीश (प्यूने जज) अपने-अपने क्षेत्र में
18. राज्यों के मंत्रिमंडलों के मंत्री अपने-अपने राज्य से बाहर राज्यों के विधानमंडलों से सभापति और अध्यक्ष अपने-अपने राज्य से बाहर, एकाधिकार और निर्बन्धन व्यापारिक व्यवहार आयोग के अध्यक्ष, राज्य विधानमंडलों के उप-सभापति तथा उपाध्यक्ष अपने-अपने राज्य में, राज्यों के राज्य मंत्री अपने-अपने राज्य में, केन्द्रशासित प्रदेशों के मंत्री और दिल्ली महानगर परिषद के कार्यकारी पार्षद अपने-अपने केन्द्रशासित प्रदेशों में, केन्द्रशासित प्रदेशों की विधान सभाओं के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के सभापति अपने-अपने केन्द्रशासित प्रदेशों में
19. बिना मंत्रिपरिषद वाले केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यायुक्त अपने-अपने केन्द्रशासित प्रदेशों में, राज्य के उप-मंत्री अपने-अपने राज्य में केन्द्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के उप-सभापति अपने-अपने केन्द्रशासित प्रदेशों में
20. राज्यों के विधानमंडलों के उप-सभापति तथा उपाध्यक्ष अपने-अपने राज्यों से बाहर, राज्यों के राज्य मंत्री अपने-अपने राज्य से बाहर उच्च न्यायालयों के अवर न्यायाधीश (प्यूने जज) अपने-अपने क्षेत्रधिकार से बाहर,
21. संसद सदस्य
22. राज्यों के उप-मंत्री अपने-अपने राज्य से बाहर
23. आर्मी कमांडर/उप-थलसेनाध्यक्ष अथवा अन्य सेवाओं में उसके समान पद वाले अधिकारी, राज्य सरकारों के मुख्य सचिव अपने-अपने राज्य में, भाषाई अल्पसंख्यकों का आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य, जनरल के रैंक के अथवा उसके समान रैंक वाले अधिकारी, भारत सरकार के सचिव (इस पद को पदेन धारण करने वाले अधिकारियों सहित), अल्पसंख्यक आयोग के सचिव, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव, राष्ट्रपति के सचिव, प्रधानमंत्री के सचिव, सचिव, राज्यसभा/लोकसभा, सालिसिटर जनरल, केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के उपाध्यक्ष
24.लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के अथवा उसके समान रैंक वाले अधिकारी
25. भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव एडीशनल सालिसिटर जनरल राज्यों के महाधिवक्ता टैरिफ आयोग के अध्यक्ष स्थायी एवं अस्थायी कार्यदूत (चार्ज डी अफेयर्स) तथा स्थानापन्न उच्चायुक्त, केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद अपने-अपने केन्द्रशासित प्रदेशों से बाहर, राज्य सरकारों के मुख्य सचिव अपने-अपने राज्य में उपनियंत्राक तथा महालेखा परीक्षक (डिप्टी कम्प्ट्रोलर एंड आडिटर जनरल) केन्दशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के उप-सभापति अपने-अपने केन्द्रशासित प्रदेशों से बाहर निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल निदेशक, खुफिया ब्यूरो उप-राज्यपाल अपने-अपने केन्द्रशासित प्रदेशों से बाहर सदस्य, केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल सदस्य, एकाधिकार और निर्बन्धन व्यापारिक व्यवहार आयोग सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग केन्द्रशासित प्रदेशों के मंत्री और दिल्ली कार्यकारी पार्षद अपने-अपने केन्द्रशासित प्रदेशों से बाहर, मेजर जनरल के रैंक के अथवा समान रैंक वाले सशस्त्रा सेनाओं के प्रिंसीपल स्टाफ आफिसर्ज, केन्द्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के सभापति अपने-अपने केन्द्रशासित प्रदेशों से बाहर
26.भारत सरकार के संयुक्त सचिव और उनके समान रैंक वाले अधिकारी, मेजर जनरल के रैंक के अथवा उसके समान रैंक वाले अधिकारी
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भारत में वरीयता क्रम से संबंधित प्रश्न और उत्तर
प्रश्न : भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है?
उत्तर : भूतपूर्व राष्ट्रपति
प्रश्न : भारत के वरीयता क्रम में पहले कौन आता है?
उत्तर : राष्ट्रपति
प्रश्न : प्रोटोकॉल के अनुसार भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है?
उत्तर : उप-राष्ट्रपति
प्रश्न : भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति को क्या कहते हैं?
उत्तर : राष्ट्रपति
प्रश्न : देश का पहला आदमी कौन है?
उत्तर : राष्ट्रपति