Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana 2025 :- आज देश में बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में मध्यप्रदेश सरकार राज्य की बेरोजगारी को समस्या दूर करने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचलना कर रही है। मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य की बेरोजगारी को दूर करने एवं राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना की शुरुआत की थी।
इस योजना (Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana) के तहत राज्य के नागरिकों को पशुओं को पालने या अपनी गौशाला को खोलने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी। जिसके लिए लाभार्थी के पास में कम से कम 5 पशु होने चाहिए। अगर आप भी गौ संवर्धन योजना के बारे में और अधिक जानना चाहिते हैं तो हमारे इस लेख को अंत तक अवश्य ही पढ़ें।
Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana
Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana 2025
मध्य प्रदेश आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना (Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana) की शुरुआत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 1 जुलाई 2016 को की गई थी। तब से इस योजना का संचालन मध्य प्रदेश के पशुपालन विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा गौशाला के मालिकों और निजी गाय पालकों को पशुपालन करने के लिए बैंक द्वारा ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
इस योजना के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी कम से कम 5 या इससे अधिक पशुओं को पालने के लिए स्वीकृत करवा सकता है जिसके लिए उसे इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक की लागत दी जाएगी। जिसमें लाभार्थी को 75% बैंक द्वारा ऋण दिया जाएगा और शेष लाभार्थी को अंशदान के रूप में देनी होगी। इस योजना के तहत प्राप्त ऋण पर 5% वार्षिक ब्याज दर या अधिकतम 25000 रुपए प्रतिवर्ष इन दोनों में से जो भी कम होगा वह सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त लाभार्थी को शेष ब्याज दर चुकता करनी होगी।
मध्य प्रदेश आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना की जानकारी
योजना का नाम | Madhya Pradesh Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana (मध्य प्रदेश आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना) |
शुरू की गई | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
संबन्धित विभाग | पशुपालन विभाग, मध्य प्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के छोटे एवं सीमांत पशुपालक |
योजना का उद्देश्य | राज्य के छोटे एवं सीमांत पशुपालकों को पशुपालन कार्य करने के लिए बैंक से कम ब्याज दर प[आर ऋण की सुविधा प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
Yojana Name | Click Here |
Madhya Pradesh Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana का उद्देश्य
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही गौ संवर्धन योजना (Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana) का मुख्य उद्देश्य राज्य में पशुलान के माध्यम से बेरोजगारी की दर को कम करना है। इसके अतिरिक्त इस योजना का उद्देश्य राज्य में दूध के उत्पादन को भी बढ़ावा देना है। जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को पशुओं को पालने के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।
आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना के लिए पात्रता
राज्य के सभी पशुपालक जो नीचे दी गई पात्रताओं को पूरा करते हैं वह इस योजना के तहत ऋण की सुविधा प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं –
- योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक का मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ सभी पंजीकृत गौशाला, और गाय रखने वाले सभी व्यक्ति उठा सकते हैं।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए गौशालाओं या गाय के मालिकों का गौ संवर्धन बोर्ड में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- इस योजना का लाभ तभी दिया जाएगा जब गौशालाओं या गाय के मालिकों के पास में गाय पालने के लिए जमीन होने के साथ उनके भोजन, सफाई, चिकित्सा एवं उनके देखभाल की उचित व्यवस्था होगी।
- यदि आवेदन एक पंजीकृत गौशाला का मालिक है तो उस गौशाला के नाम पर बैंक खाता या गौ मालिक के नाम पर एक बैंक खाता होना चाहिए।
मध्य प्रदेश गौ संवर्धन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही गौ संवर्धन योजना (Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana) के तहत अपना आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार हैं –
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- यदि गौशाला है तो उसका प्रमाण पत्र
- गौ पालन के लिए जमीन के कागज
- गौ संवर्धन बोर्ड में पंजीकरण का प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- मोबाइल नंबर
आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना में आवेदन कैसे करें
आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना (Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana) में आवेदन करने के लिए राज्य के सभी इच्छुक आवेदकों को हमारे द्वारा नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर्ण होगा जो इस प्रकार हैं –
- गौ संवर्धन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने ग्राम पंचायत कार्यालय या पशुपालन विभाग में चले जाना है।
- इसके बाद आपको वहाँ से इस योजना के तहत आवेदन करने का फॉर्म प्राप्त कर लेना है।
- इसके उपरांत आपको इस आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही से दर्ज कर देनी है और अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी फॉर्म के साथ में ही अटैच कर लेना है।
- अंक में आपको अपने इस आवेदन फॉर्म को उसी कार्यालय में जाकर जमा कर देना है।
- इस प्रकार मुख्यमंत्री गौ संवर्धन योजना के तहत आपके आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपको इस योजना का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा।